स्वावलंबन योजना
ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। यौन उत्पीड़न, एचआईवी पाजिटिव एवं तृतीय लिंग (Trans Gender) हितग्राही भी योजना का लाभ लेने की पात्रता रखेगी।
स्कील डेव्हेलपमेंट प्रशिक्षण प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत व्ही.टी.पी. के माध्यम से दिये जाते हैं ताकि वह स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ कर सके अथवा नौकरी कर सके ।
लाभार्थी:
ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। यौन उत्पीड़न, एचआईवी पाजिटिव एवं तृतीय लिंग (Trans Gender) हितग्राही भी योजना का लाभ लेने की पात्रता रखेगी।
लाभ:
स्कील डेव्हेलपमेंट प्रशिक्षण प्रशिक्षण दिये जाते हैं ताकि वह स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ कर सके अथवा नौकरी कर सके ।
आवेदन कैसे करें
आवेदन करने के लिये अपने महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/ परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है ।